अनलाॅक-1: लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा, इनकी होगी छूट
नई दिल्ली. भारत मे कोरोना वायरस संक्रमण के पिछले 24 घंटो में 8380 नए मामले दर्ज किए गए है और 193 लोगों की मौत हो चुकी है. बढ़ते मामलों को देखते हुए कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. इस ज़ोन के बाहर तीन चरणों में गतिविधियों में छूट मिलेगी. इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसे लॉकडाउन 5.0 या अनलॉक 1 कहा गया है. कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर राज्य ज़रूरत के हिसाब से पाबंदियां लगा सकते हैं.
कंटेनमेंट ज़ोन उन क्षेत्रों को कहा गया है जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मामले ज़्यादा हैं. देश भर में कंटेनमेंट ज़ोन में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 5.0 के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए, गृह मंत्रालय ने कहा कि अन्य स्थानों पर प्रतिबंध अलग-अलग चरणों में हटाए जाएंगे.
कैसे मिलेगी अलग – अलग फेज में छूट?
फेज-1
- पहला फेज 8 जून, 2020 से लागू होगा. इसके बाद कई गतिविधियां शुरू होंगी
- होटल, रेस्टॉरोंट, शॉपिंग मॉल और हॉस्पिटेलिटी सर्विस से जुड़ी बाकी स्थल खोले जाएंगे.
- धार्मिक स्थल खुलेंगे.
इन जगहों को खोलने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर (एसओपी) तैयार करेगी. इसमे कुछ महत्वपूर्ण नियम शामिल होंगे जैसे एक बार में कितने लोग साथ आना जाना कर सकते है. साफ-सफाई और सैनेटाइजेशन का इंतेजाम, सावधानियों आदि पर दिशा निर्देश तय होने के बाद आगे कार्रवाई होगी. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों से बात कर रहा है.
फेज-2
- दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे, लेकिन इन गतिविधियों को शुरू करने का फैसला जुलाई में होगा.
- इसके लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकार के बीच बैठक होगी. इसके अलावा पैरेंट्स और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से सलाह मशविरा किया जा सकता है. ताकि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके.
फेज- 3
- फेज़ तीन में परिस्थितियों का ध्यान में रख के, इन सेवाओं को वापस शुरू किया जा सकता है. इसे शुरू करने की तिथि भी तब ही पता लगेगी.
- अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा और मेट्रो रेल- इसे वापस शुरू करने की तारीख़ पर फैसला लॉकडाउन 5.0 के तीसरे फेज़ किया जाएगा.
- सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स जैसी जगहों की गतिविधि शुरू करने का फैसला भी तीसरे फेज में लिया जाएगा.
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद से जुड़ी, एंटरटेनमेंट से जुड़ी, पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी, धार्मिक-सांस्कृतिक बैठक जैसी सेवाए शुरू करने पर भी फैसला लिया जाएगा.
इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कुछ कॉमन गाइडलाइंस भी जारी किए है
- गृह मंत्रालय ने रात को बाहर निकलने के समय में भी छूट दी है. एक जून से लोग रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच बाहर नहीं निकलेंगे. इसे पहले यह समय शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच पाबंदी का था.
- कंटेनमेंट जोन में केवल ज़रूरी सुविधाओं के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति रहेगी. इस ज़ोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किए जाने के लिए जिला प्रशासन को अगाह किया गया है.
- अंतरराज्य यातायात और राज्य के भीतर व्यक्तियो-सामानों के मूवमेंट में कोई पाबंदी नहीं होगी. इसके लिए किसी तरीके के स्पेशल परमिशन/अप्रूवल/ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी.
- अगर कोई राज्य पब्लिक हेल्थ के विषय से व्यक्तियों के मूवमेंट मे बदलाव लाना चाहे तो ऐसा किया जा सकता है. इसके लिए उन्हे पहले से प्रचार के जरिए सबको सूचित करना होगा.
- पहले के एसओपी को ध्यान मे रखते हुए पैसेंजर ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने वाली फ्लाइट्स की गतिविधि चलते रहेगी.
- पड़ोसी देशों से समझौतों के हिसाब से क्रॉस लैंड-बॉर्डर व्यापार में छूट होगी. कोई राज्य सामानों के वाहनों को नहीं रोकेगा.
- दफ्तर अथवा कार्यस्थल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टाल करना अनिवार्य रहेगा.
- 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वाले लोगों, 10 साल से कम के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को घर में रहने की सलाह दी जा रही है.
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