जो इलाके हॉटस्पॉट नहीं, 20 अप्रैल के बाद वहां मिलेगी छूट – गृह मंत्रालय
नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण देश में जो लॉकडाउन लागू किया गया है उस दौरान भी देशभर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है. लॉकडाउन के कारण जरूरी सामानों की आपूर्ति न रूके इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है.
गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी. सभी राज्यों को भी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. ऐसे इलाके जो हॉटस्पॉट नहीं है वहां 20 अप्रैल के बाद कुछ रियायतें की जा सकती है.
उन्होंने कहा कि जबतक लॉकडाउन है यानी की 3 मई तक देशभर में हवाई, रेल और सड़कों से लोगों की आवाजाही पर रोक लगी रहेगी. टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कैब की सुविधा का लाभ भी नहीं मिल सकेगा. इस दौरान सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा इस प्रकार के अन्य संस्थान बंद रहेंगे. सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक समारोहों और कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी.
उन्होंने कहा कि जो भी क्षेत्र हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत नहीं आते वहां कुछ खास गतिविधियों के लिए अनुमति मिलेगी. हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना जरूरी होगा.