दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में बंद हुआ कामकाज, जानें कारण
नई दिल्ली. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत में लॉकडाउन की तारीख को 3 मई कर दिया गया है. ऐसे में अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी हाई कोर्ट और निचली अदालतों में 3 मई तक कामकाज बंद रखने का फैसला किया है.
हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल सुपरविजन कमेटी ने ये बुधवार को ये फैसला किया है. इस फैसले के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले जो अति महत्वपूर्ण हैं उनकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही की जाएगी.
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ऐसे बेंचों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा हो सके. वहीं जो मामले अप्रैल और मई के लिए लिस्ट किए गए थे अब उनको जून-जुलाई में लिस्ट करने के आदेश दिए गए हैं.
निचली अदालतों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि वो इस संबंध में जरूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगी. इसी के साथ हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजों को निर्देश दिए गए हैं को वो अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करने के लिए अपने हिसाब से मेकेनिज्म तय कर सकते हैं.
निचली अदालतों को कहा गया हैकि जमानत और अन्य दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ती की जाए. वहीं जरूरी कामों के लिए कोर्ट परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाए.