शराब पर 70 फीसदी का स्पेशल टैक्स, कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से शराब पर 70 फीसदी कोरोना टैक्स वसूले जाने के मामले में जवाब तलब किया है. बता दें कि कोरोना संकट के बीच राजस्व बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने शराब के दाम पर 70 फीसदी कोरोना स्पेशल शुल्क लगा दिया था. इसी से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से अपना पक्ष बताने को कहा है. इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब पर 70 फीसदी कोरोना शुल्क वसूलने पर रोक लगाने से अभी के लिए इनकार कर दिया है. दरअसल, बीते दिनों दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब बिक्री पर 70 प्रतिशत स्पेशल कोरोना टैक्स लगाया था. दिल्ली सरकार ने राजस्व को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया था. दिल्ली सरकार ने शराब पर लगे टैक्स को स्पेशल कोरोना फीस का नाम दिया था.
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस पर 29 मई तक प्रतिक्रिया देने को कहा है. याचिकाकर्ताओं ने चार मई को स्पेशल टैक्स वसूलने संबंधी जारी अधिसूचना को खारिज करने की मांग की है. याचिकाकर्ताओं में से एक ललित वेल्चा ने बताया कि नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि वह दिल्ली सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे और फिलहाल के लिए इस पर अंतरिम स्थगन लगाने से इनकार कर दिया.
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील रमेश ने प्रशासन की तरफ से नोटिस स्वीकार कर लिया और अतिरिक्त वसूली को वैध ठहराने का संकेत देते हुए कहा कि इस संबंध में विस्तृत जवाब दायर किया जाएगा. बता दें कि तीसरा लॉकडाउन शुरू होते ही दिल्ली में शराब की बिक्री पर सशर्त छूट दी गई थी. जिसके बाद तीसरे लॉकडाउन के पहले ही दिन शराब की दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी. शाम होते-होते दिल्ली में शराब की दुकानें बंद करवा दी गई है. इसके बाद दिल्ली सरकार ने लोगों सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की चेतावनी तो दी ही, इसके साथ ही शराब के रेट भी बढ़ा दिए.