मकान मालिक ने किराया मांगा तो हो जाएगी 100 नंबर पर शिकायत
नई दिल्ली. लॉकडाउन के दौरान ऐसे छात्र और मजदूर जो अपने घर नहीं पहुंच सके उनके लिए सरकार कई तरह के इंतजाम कर रही है. कहीं ऐसे छात्रों- मजदूरों को लॉकडाउन के कारण अपने घर वापस जाने का समय और मौका तक नहीं मिला.
वहीं ऐसे लोगों की परेशानी को समझते हुए दिल्ली सरकार ने मकान मालिकों को सख्त आदेश जारी किए हैं. इस आदेश में कहा गया है कि मजदूरों और छात्रों से किराया न मांगने की बात कही गई है. साथ ही ये भी कहा गया है कि इस आदेश का पालन सख्ती के साथ किया जाए.
मकान मालिकों को हिदायत दी गई है कि कम से कम एक महीने तक किराए की मांग न की जाए. सरकार ने कहा है कि एक महीने तक किराएदारों से किराया न मांगा जाए. ये आदेश लागू हो इस लिए सरकार सभी जिलाधिकारियों के साथ मिलकर बकायदा जागरूकता अभियान भी चलाएगी.
इसी बीच अगर किसी मकान मालिक ने किराएदार छात्र या मजदूर से किराया मांगा या घर खाली कराने के लिए दवाब डाला तो उस मकान मालिक के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं कि सख्ती से इसका पालन किया जाए. मजदूर और छात्र ऐसे किसी मामले की जानकारी पुलिस को 100 नंबर पर शिकायत करके दे सकते हैं. बता दें कि कोरोना वायरस के कारण दिल्ली में 48 लोगों की मौत हो गई है. संक्रमितों की संख्या भी बढ़कर 2248 पहुंच गई है.