लॉकडाउन के बाद शुरु हो रहा ऑफिस, इन निर्देशों का पालन करना होगा जरूरी, देखें गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स
नई दिल्ली. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लागू किया हुआ है. हालांकि जनता को उम्मीद है कि 20 अप्रैल यानी सोमवार से सरकार कुछ छूट देने जा रही है.
सरकार का कहना है कि सोमवार से जो भी ऑफिस, फैक्ट्रियां या उत्पादन इकाइयां खुलेंगी, वहां कई तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत होगी. गृह मंत्रालय ने इसके लिए नई गाइडलाइन्स भी जारी की है. ऑफिस आने जाने वालों को इन गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करना होगा.
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर गृह मंत्रालय का कहना है कि ये सब इंतजाम कोरोना वायरस से बचने के लिए किए गए हैं. लोगों की सुरक्षा और हाईजिन को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं.
ये हैं गृह मंत्रालय के निर्देश
- हर ऑफिस की बिल्डिंग, एंट्री गेट, कैफेटेरिया या कैंटीन, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, ओपन एरिया, दीवारों और जमीन को भी डिसइंफेक्टेंट से साफ किया जाएगा.
- जिन कर्मचारियों के ऑफिस-घर की दूरी ज्यादा है, उनके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो.
- कंपनी की ओर मिलने वाले स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में क्षमता के 30 से 40 प्रतिशत पैसेंजर को लाने ले जाने की अनुमति होगी.
- ऑफिस में घुसने से पहले सभी गाड़ियों और मशीनों को डिसइंफेक्ट से साफ किया जाएगा.
- जो भी व्यक्ति ऑफिस में आएगा या जाएगा, दोनों ही समय ऐसे व्यक्ति की थर्मल स्क्रिनिंग करना जरूरी होगा.
- जो भी कर्मचारी ऑफिस में काम करते हैं, सभी का मेडिकल इंश्योरेंस किया जाएगा.
- एंट्री और एग्जिट गेट पर टच फ्री मैकेनिज्म को लागू किया जाएगा.
- एंट्री और एग्जिट गेट के साथ-साथ कॉमन एरिया में भी हैंडवॉश और सेनेटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे.
- ऑफिस में शिफ्ट के बीच में एक घंटे का ब्रेक होना जरूरी होगा.
- ऑफिस आने वाले कर्मचारियों को ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. इशके तहत कर्मचारियों के लिए लंच ब्रेक का समय भी अलग-अलग होगा. कैंटीन में एक दूसरे से दूरी बनाकर लंच करना होगा.
- ऑफिस की किसी भी मीटिंग में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे. सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ही मीटिंग की जाएगी.